POCSO एक्ट के मामले में कुशीनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से दोषी को आजीवन कारावास सहित 5.25 लाख रुपये के अर्थदण्ड की सजा
POCSO एक्ट के मामले में कुशीनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से दोषी को आजीवन कारावास सहित 5.25 लाख रुपये के अर्थदण्ड की सजा
POCSO एक्ट के मामले में कुशीनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से दोषी को आजीवन कारावास सहित 5.25 लाख रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाने वाली टीम को पुलिस उपमहानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र एवं पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित
“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्त को सजा दिलवायी जा रही है जिसके क्रम में दिनांक 06.11.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट स्थाना पडरौना कुशीनगर द्वारा थाना कसया पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 212/2025 धारा 64(2), 351(3) बीएनएस व 5(च)/6 पॉक्सो अधिनियम में दोषी अभियुक्त के विरुद्ध स्थानीय पुलिस व मॉनिटरिंग सेल के द्वारा प्रभावी पैरवी किया गया, जिसके फलस्वरुप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त मैनुद्दीन अंसारी पुत्र स्व0 मो0 हदीश अली निवासी वार्ड नं0- 07 सिद्धार्थनगर मल्लूडीह थाना कसया जनपद कुशीनगर को आजीवन कारावास सहित रु0 5,25,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था।
अभियुक्त को सजा दिलाने में मुख्य भूमिका निभाने वाले अधिकारियों/पुलिसकर्मी-
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• विवेचक निरीक्षक श्री विज्ञानकर सिंह
• अभियोजन अधिकारी श्री फूलबदन (एसपीपी) एवं श्री अजय गुप्ता
• प्रभारी निरीक्षक मॉनिटरिंग सेल श्री विनय कुमार सिंह
• का0 आरिफ अंसारी, मॉनिटरिंग सेल
उक्त टीम के उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस उपमहानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र श्री एस्. चन्नप्पा एवं पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर श्री केशव कुमार द्वारा समस्त योगदानकर्ता पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया है।
जनपद कुशीनगर पुलिस बच्चों के खिलाफ अपराधों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर दृढ़ है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।
सोशल मीडिया सेल
जनपद कुशीनगर
admin